भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको नजदीकी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) जाना पड़ेगा। वहाँ पहुँचकर, आपको एक आवेदन पत्र भरना है जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए होता है। आपको अपना पहचान पत्र, पते का प्रमाण पत्र और पासपोर्ट आकार के फोटो देने होंगे। पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी जैसे दस्तावेजों का उपयोग किया जा सकता है।
मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना चाहता हूँ
आवेदन करने के बाद, आपको एक लर्नर लाइसेंस प्राप्त करना होता है। इसके लिए आपको एक लिखित परीक्षा पास करनी होती है जिसमें सड़क सुरक्षा और यातायात के नियमों से संबंधित प्रश्न होते हैं। यह परीक्षा पास करने के बाद, आपको लर्नर लाइसेंस दिया जाता है। लर्नर लाइसेंस 6 महीने के लिए वैध होता है, जिसके दौरान आप अपने ड्राइविंग कौशल को सुधार सकते हैं।
लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के एक महीने के बाद आप स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको फिर से RTO जाना होगा। वहाँ आपको एक ड्राइविंग टेस्ट देना होगा जो यह साबित करता है कि आप सुरक्षित रूप से वाहन चला सकते हैं। इस टेस्ट में आपके वाहन को कैसे नियंत्रित करते हैं, पार्किंग और ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं आदि का परीक्षण किया जाता है।
यदि आप ड्राइविंग टेस्ट सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं, तो आपको स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। यह लाइसेंस 20 सालों के लिए वैध होता है या जब तक आपका आयु आयु 50 वर्ष का नहीं हो जाता। उसके बाद आपको लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होगा। इस पूरे प्रक्रिया में यदि आपको किसी सहायता की आवश्यकता हो, तो RTO के कर्मचारी आपकी सहायता कर सकते हैं।